PMEGP loan with 35℅ subsidy
1.PMEGP का अवलोकन:
PMEGP योजना नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी और ऋण का मिश्रण प्रदान करती है। यह कार्यक्रम विनिर्माण, सेवा या व्यापारिक उद्यम स्थापित करने में व्यक्तियों का समर्थन करके नए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है।
2. पात्रता:
- आयु आवश्यकता:** कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- शैक्षणिक आवश्यकता:विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख से अधिक और सेवा क्षेत्र में ₹5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए, आवेदक को कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- अन्य मानदंड: नए उद्यमी और विस्तारित व्यवसाय दोनों पात्र हैं। हालाँकि, जिन व्यवसायों को पहले से ही अन्य सरकारी योजनाओं से सब्सिडी मिल चुकी है, उन्हें बाहर रखा गया है।
3. सब्सिडी विवरण:
- शहरी क्षेत्र: 15% सब्सिडी
- ग्रामीण क्षेत्र: 25% सब्सिडी।
- शहरी क्षेत्र: 25% सब्सिडी।
- ग्रामीण क्षेत्र: 35% सब्सिडी।
4. ऋण संरचना:
ऋण राशि: परियोजनाओं के लिए ऊपरी सीमा विनिर्माण के लिए ₹25 लाख और सेवा/व्यापार इकाइयों के लिए ₹10 लाख है।
बैंक की भूमिका: सब्सिडी में कटौती के बाद बैंक शेष राशि को ऋण के रूप में प्रदान करते हैं।
5. योजना कैसे काम करती है:
6.आवेदन प्रक्रिया:
7. चुकौती शर्तें:
8. अनोखी विशेषताएँ:
9. शामिल एजेंसियाँ:
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की देखरेख करने वाली नोडल एजेंसी है, जबकि राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन राज्य KVIC निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) और जिला उद्योग केंद्रों (DIC) द्वारा प्रबंधित किया जाता है
उदाहरण:**
यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में विशेष श्रेणी के तहत ₹10 लाख के ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं:
- 35% सब्सिडी की राशि ₹3.5 लाख होगी, जिसे सरकार द्वारा कवर किया जाएगा।
- बैंक ₹6 लाख (सब्सिडी के बाद) उधार देगा।
- आपका व्यक्तिगत योगदान ₹50,000 (परियोजना लागत का 5%) होगा।

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